राहत! GST रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ी, जानिए नई डेट के बारे में...
नई दिल्ली. GST रिटर्न (GST Returns Filing Date) फाइल करने की तारीख बढ़ गई है. CBIC की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, GSTR-9, GSTR-9A और GSTR-9C फॉर्म भरने वाले टैक्सपेयर्स अब 30 नवंबर 2019 तक जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकेंगे. पहले वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2019 थी. जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में रजिस्टर्ड सभी कारोबारियों को GSTR-9 फॉर्म के जरिये सालाना रिटर्न भरना होता है. इसमें अलग-अलग टैक्स स्लैब के मुताबिक खरीद-बिक्री की जानकारी देनी होती है.
अब 30 नवंबर तक होगा जीएसटी रिटर्न दाखिल- CBIC ने जीएसटी के वार्षिक रिटर्न भरने की तारीख एक बार फिर बढ़ा दिया है. साल 2017-18 के जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख 31 अगस्त 2019 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2019 कर दी है. CBIC ने एक ट्विट कर ये जानकारी दी है.
>> CBIC ने ट्विट में कहा है कि इसके तहत GSTR 9, GSTR 9A और GSTR 9C रिटर्न भरे जा सकेंगे. जीएसटी के रिटर्न भरने में कई लोगों को दिक्कत आ रही थी.
>> इस डेडलाइन के बढ़ने से अब कारोबारियों को और समय मिलेगा. ये चौथी बार जीएसटी रिटर्न की डेडलाइन बढ़ाई गई है. सबसे पहले दिसंबर 2018 जीएसटी रिटर्न भरने की डेडलाइन थी. कई लोगों को रिटर्न भरने में टेक्निकल दिक्कत आ रही थी.
>> कई लोगों को JSON फाइल अपलोड करने में दिक्कत आ रही थी. डिजिटल सिग्नेचर की भी दिक्कत हो रही थी.
>> 1 फीसदी से भी कम लोगों ने GSTR 9C रिटर्न भरा. जो 15 फीसदी रिटर्न फाइल हुए हैं उनमें निल रिटर्न भरने वालों की संख्या ज्यादा हो सकती है.
>> देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण भी कई लोगों को दिक्कत हो रही थी. अब नई तारीख आने से इन लोगों को भी फायदा होगा
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