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नहीं है PAN कार्ड तो अटक जाएंगे आपके ये जरूरी काम,

नहीं है PAN कार्ड तो अटक जाएंगे आपके ये जरूरी काम, जानिए 101 रुपए में कैसे बनता है पैन कार्ड

बिना पैन कार्ड के आप कई जरूरी काम नहीं कर पाएंगे. ऐसे में अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो इसे जल्द बनवा लें, क्योंकि पैन कार्ड के बिना सिर्फ पैसों का लेनदेन ही नहीं, आपके और कई काम भी नहीं हो सकते हैं.


नहीं है PAN कार्ड तो अटक जाएंगे आपके ये जरूरी काम, जानिए 101 रुपए में कैसे बनता है पैन कार्डनोटबंदी और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए मोदी सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है. केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को जरूरी डॉक्यूमेंट में शामिल कर दिया है. बिना पैन कार्ड के आप कई जरूरी काम नहीं कर पाएंगे. ऐसे में अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो इसे जल्द बनवा लें, क्योंकि पैन कार्ड के बिना सिर्फ पैसों का लेनदेन ही नहीं, आपके और कई काम भी नहीं हो सकते हैं. PAN कार्ड बनवाने का प्रोसेस न ही जटिल है और न ही महंगा. आप 101 रुपए में ऑनलाइन पैन कार्ड बनवा सकते हैं जो कुछ ही देर में बन जाएगा. आइए आपको बताते हैं कहां-कहां जरूरी है पैन कार्ड:

बैंक अकाउंट: बैंक खाता खुलवाने के लिए पैन कार्ड की डीटेल्स जरूरी हैं. सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक भी बिना पैन कार्ड की जानकारी लिए बिना खाता नहीं खोलते. वहीं खाते में 50 हजार या उससे ज्यादा की रकम जमा कराते समय भी बैंक पैन डीटेल्स जरूरी हैं. साथ ही क्रेडिट कार्ड लेने में भी यह आपके काम को आसान बना देता है.

कार खरीदने व बेचने के लिए: अगर आप कार खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो आपको अपना पैन नंबर देना होगा. इसके बिना आप कार खरीद या बेच नहीं पाएंगे. हालांकि आप टू-व्हीलर पैन कार्ड के बिना खरीद या बेच सकते हैं.
होटल का बिल पे करते समय: अगर आप होटल में भी 50,000 तक का बिल देते हैं तो वहां भी आपको अपना पैन नंबर देना होगा.

शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए: शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए पैन कार्ड जरूरी है. अगर आप डी-मैट अकाउंट खुलवाते हैं, शेयर खरीदते हैं या गैर लिस्टेड कंपनी के शेयर में 1 लाख या ज्यादा निवेश करते हैं तो पैन कार्ड जरूरी होगा.
फॉरेन करेंसी: अगर आपने 50,000 रुपये की विदेशी करंसी खरीदते हैं तब भी पैन नंबर दिखाना जरूरी होगा.

अन्य निवेश के लिए: अमूमन टैक्स डिक्लरेशन के समय सभी लोग टैक्स बचाने की कोशिश में ELSS फंड्स में निवेश करते हैं. ऐसे में आप कहीं भी निवेश कर रहे हों, पैन की जानकारी अनिवार्य है. वहीं 50 हजार या उससे ज्यादा रकम के यूनिट्स, सिक्योरिटीज की खरीद-फरोख्त में भी पैन की डीटेल्स देना अनिवार्य हो जाता है.

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